PM मोदी की छवि को धूमिल करने के खिलाफ गूगल के सीईओ और इण्डिया हेड को कोर्ट ने भेजा नोटिस

इलाहाबाद जिला कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के मामले में गूगल के सीईओ और इण्डिया हेड को नोटिस जारी किया है.
याचिकाकर्ता सुशील मिश्र की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुुए जिला जज ने गूगल को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.
अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को करेंगा. अदालत ने 30 अगस्त को गूगल के सीईओ लैरी पेग और इण्डिया हेड राजन आनन्दन को भी तलब किया है. गौरतलब है कि गूगल ने पीएम मोदी को सर्च में वर्ल्ड के टॉप टेन क्रिमिनल की सूची में डाल रखा है.
गूगल पर टॉप टेन क्रिमिनल सर्च करते ही पीएम मोदी की फोटो दिख रही है. जिसे याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने प्रधानमंत्री की धवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए 156 (3) के तहत सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले को मानहानि का बताते हुए आपराधिक प्रकृति का नहीं माना गया था. जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने जिला कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की. जिस पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने ये आदेश दिया है.